Textiles Committee ( Government of India, Ministry of Textiles)
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ईपी और क्यूए

निर्यात संवर्धन एवं गुणवत्‍ता आश्‍वासन

निर्यात संवर्धन एवं गुणवत्‍ता आश्‍वासन (इपीक्‍यूए)

भारत की प्रथम आईएसओ 17020 प्रत्‍यायित स्‍वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्‍था

      निर्यात संवर्धन एवं गुणवत्‍ता आश्‍वासन विभाग वस्‍त्र समिति अधिनियम, 1963 की विभिन्‍न धाराओं के अधीन निम्‍मप्रकार कार्य करता है।

  1. अधिनियम की धारा 4(2) (ए) के अंतर्गत वस्‍त्र उद्योग में तकनीकी अध्‍ययन करना
  2. अधिनियम की धारा 4(2) (बी) के अंतर्गत वस्‍त्र निर्यात को बढावा देना
  3. अधिनियम की धारा 4(2) (सी) के अंतर्गत वस्‍त्रों तथा पैकिंग सामग्री के लिए मानक विनिर्देश  स्‍थापित करना, अपनाना और उनको मान्‍यता देना।
  4. अधिनियम की धारा 4(2) (डी) के अंतर्गत वस्‍त्रों पर प्रयोग के लिए गुणवत्‍ता नियंत्रण या निरीक्षण आवश्‍यकता को निर्देशित करना
  5. अधिनियम की धारा 4(2) (डीए) के अंतर्गत वस्‍त्रो पर प्रयोग के लिए गुणवत्‍ता नियंत्रण की तकनीक पर प्रशिक्षण की व्‍यवस्था करना
  6. अधिनियम की धारा 4(2)(इ) के अंतर्गत वस्‍त्रों तथा पैकिंग सामग्री के निरीक्षण और जॉच की व्‍यवस्‍था करना
  7. अधिनियम की धारा 4(2) (आई) और 4(2) (जे) के अंतर्गत क्रमश वस्‍त्र उद्योग के विकास से संबंधित विषयों पर परामर्श देना और केन्‍द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित ऐसे विषयों की व्‍यवस्था करना
  8. हामोंनाइज्‍ड कमोडिटी वि‍वरण और कोडिंग सिस्‍टम (एचएस) के अंतर्गत वस्‍त्रों का वर्गीकरण

    इस विभाग के प्रमुख निदेशक है, जिन्‍हें मुख्‍यालय मुंबई तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात संयुक्‍त निदेशकों, उप निदेशकों, सहायक निदेशकों, गुणवत्‍ता आश्‍वासन अधिकारियों तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है। अधिकारी योग्‍यता प्राप्‍त तकनीकी‍ विशेषज्ञ हैं।

विभागद्वारा दी जा रही सेवाएं:

  1. गुणवत्‍ता निरीक्षण
  2. वस्त्रों और परिधान वस्तुओं का एचएस वर्गीकरण
  3. विभिन्‍न द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत हैण्‍डलूम मूल का प्रमाणीकरण  
  4. अधिमानों की सामान्‍यीकृत पद्धति (जीएसपी) के अधीन प्रमाणीकरण  
  5. मूल  प्रमाणपत्र (गैर-अधि‍मान्‍य) के अंतर्गत प्रमाणीकरण
  6. भारत – जापान व्‍यापक आर्थिक भागीदारी समझोता (आईजेसीईपीए) के अंतर्गत प्रमाणपत्र
  7. विभिन्‍न एफटीए के अंतर्गत टैरिफ रेट कोटा सर्टिफिकेट  (टीआरक्‍यूसी) का पृष्‍ठांकन
  8. उद्योग कर्मियों का प्रशिक्षण

अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्‍न पर संपर्क करें

निदेशक(इपीक्‍यूए)

वस्‍त्र समिति,

वस्‍त्र मंत्रालय, भारत सरकार,

नॉर्थ विंग पहली  मंजिल, टीएनएससी बोर्ड कॉप्‍लेक्‍स

130(पुराना नंबर 212), आर के मठ  रोड मैलापुर

चेन्‍नई – 600 004 (तमिलनाडु)

टेलीफोन- 91-44-24610887 /24615901

टेलीफॅक्‍स 91-44-24640740

Email: tcchennai[at]dataone[dot]in

 

 

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