निर्यातकों का पंजीकरण:
निर्यातकों को जीएसपी प्रमाणीकरण , विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत हथकरघा मूल प्रमाण पत्र आदि जैसे कुछ सेवाओं का लाभ उठाने के लिए वस्त्र समिति के साथ पंजीकृत होना जरूरी है। कोई भी निर्यातक विदेश व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी) के साथ पंजीकृत हो सकता है और एक वैध आयात निर्यात कोड (आई.ई. कोड) के होते हुए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके समिति के साथ पंजीकृत हो सकता है। पंजीकरण एक साल की अवधि के लिए वैध है और प्रत्येक वर्ष नवीकरण करना होगा।
- शुल्क
- • नया पंजीकरण - रु 3000 / - डीडी द्वारा + लागू कर
• नवीकरण - रु 1000 / - डीडी / चेक द्वारा + लागू कर
डाउनलोड:
- अप्लिकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन
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- अप्लिकेशन फॉर्म फॉर रिनिवल
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